रांची : नक्शा की बाध्यता होगी समाप्त, बिना लाइसेंसवाले लॉज को निगम देगा राहत
रांची : राजधानी में बिना लाइसेंस के चल रहे लॉज को नगर निगम राहत देने जा रहा है. पूर्व में ऐसे लॉज के संचालन के लिए संबंधित भवन का नक्शा पास होना अनिवार्य था. निगम अब इस नियम में ढील देने जा रहा है. इसके तहत अगर भवन पुराना है, और उसमें वर्षों पहले से […]
रांची : राजधानी में बिना लाइसेंस के चल रहे लॉज को नगर निगम राहत देने जा रहा है. पूर्व में ऐसे लॉज के संचालन के लिए संबंधित भवन का नक्शा पास होना अनिवार्य था. निगम अब इस नियम में ढील देने जा रहा है.
इसके तहत अगर भवन पुराना है, और उसमें वर्षों पहले से लॉज का संचालन हो रहा है तो ऐसे भवनों के नक्शा की अनिवार्यता हटायी जायेगी. वहीं अगर भवन नया है और उसमें लॉज का संचालन हो रहा है, तो उसे हर हाल में नक्शा निगम से स्वीकृत कराना होगा. आगामी निगम बोर्ड की बैठक में इस सबंध में प्रस्ताव लाया जायेगा.
80 लॉज के पास ही लाइसेंस : रांची नगर निगम क्षेत्र में लॉज की संख्या 10 हजार से अधिक है. इनमें से मात्र 80 लॉज को ही नगर निगम द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है.
इसका एकमात्र कारण यह है कि अधिकतर लाॅज जिस भवनों में संचालित हो रहे हैं, उनका नक्शा पास नहीं है. बिना नक्शा के बने भवनों में लॉज का संचालन तो हाे रहा है, लेकिन कोई लाइसेंस लेने नहीं आ रहा है. रांची नगर निगम के पास वर्तमान में 300 से अधिक लॉज के आवेदन पेंडिंग हैं. इसका कारण संबंधित लॉज के भवन का नक्शा पास नहीं होना है.