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गैर-प्रवर्तकों को भी ओएफएस प्रणाली की अनुमति

नयी दिल्ली. पूंजी बाजार नियामक ने शेयरों की खरीद-बिक्री को आसान बनाते हुए गैर-प्रवर्तकों सहित और अधिक कंपनियों व फर्मांे को शेयर बेचने के लिए सीधी बिक्री की पेशकश (ओएफएस) प्रणाली के इस्तेमाल की अनुमति दी है. इसके साथ ही नियामक ने इसमें खुदरा निवेशकों के लिए छूट तथा आरक्षित कोटे की व्यवस्था की है. […]

नयी दिल्ली. पूंजी बाजार नियामक ने शेयरों की खरीद-बिक्री को आसान बनाते हुए गैर-प्रवर्तकों सहित और अधिक कंपनियों व फर्मांे को शेयर बेचने के लिए सीधी बिक्री की पेशकश (ओएफएस) प्रणाली के इस्तेमाल की अनुमति दी है. इसके साथ ही नियामक ने इसमें खुदरा निवेशकों के लिए छूट तथा आरक्षित कोटे की व्यवस्था की है. सेबी ने ओएफएस नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव जून में बोर्ड की मंजूरी के अनुरूप किया गया है. इसके तहत ओएफएस प्रणाली बीती चार तिमाहियांे में बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 200 शीर्ष कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी. इसी तरह किसी पात्र कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले गैर-प्रवर्तक शेयरधारक भी अब ओएफएस मार्ग से शेयर बेच सकेंगे. सेबी ने ओएफएस प्रणाली पहले पहल जुलाई 2012 में पेश की थी.

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