जासूसी मामले में मोदी को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट का विवाद पर गौर करने से इनकारनयी दिल्ली. विवादित महिला जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा रवैये से नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है. देश की सवार्ेच्च अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया. इसी के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी प्रदीप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2014 10:00 PM

सुप्रीम कोर्ट का विवाद पर गौर करने से इनकारनयी दिल्ली. विवादित महिला जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा रवैये से नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है. देश की सवार्ेच्च अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया. इसी के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच गुजरात पुलिस से सीबीआइ को सौंपने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गयी है.न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही प्रदीप शर्मा के वकील को जासूसी प्रकरण का मुद्दा उठाने से रोक दिया. अदालत ने उनसे कहा कि वह अपनी बहस सिर्फ इस बिंदु तक सीमित रखें कि उनके खिलाफ राज्य पुलिस की जांच किस तरह से पक्षपातपूर्ण है. न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि उनका किसी व्यक्ति या केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार से कोई सरोकार नहीं है और वे कानून की किताबों के अनुसार ही चलेंगे.इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के निजी जीवन से संबंधित अंशों को याचिका से हटाने संबंधी न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट को एक सज्जन पुरु ष का आश्वासन था. इसका सम्मान किया जाना चाहिए. हमें नामों, व्यक्ति और सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. शर्मा के वकील सुनील फर्नांडीस ने कहा कि राज्य सरकार उनके मुविक्कल को निशाना बना रही है, क्योंकि उसके बड़े भाई (गुजरात काडर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी) ने कई मामलों में राज्य सरकार के नजरिए का पालन नहीं किया था.

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