नयी दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमांे को सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम को पूरा करना होगा. वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ऐसे सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रम जो इस नियम को पूरा नहीं करंेगे उन्हंे शेयर बाजार से हटना होगा. वित्त मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि यदि कोई पीएसयू सूचीबद्ध कंपनी है, तो ऐसे मंे उन्हें सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशांे को पूरा करना होगा. फिलहाल पीएसयू के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की सीमा 10 प्रतिशत है. जेटली ने कहा कि यदि बाजार नियामक 25 फीसदी न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की बात कहता है, तो यह दिशा-निर्देशांे का अलग सेट है. यदि कोई पीएसयू इससे बचना चाहता है, तो उसे अपनी सूचीबद्धता समाप्त करनी होगी.
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सेबी के नियमों को मानों या बाजार से हटो : जेटली
नयी दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमांे को सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम को पूरा करना होगा. वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ऐसे सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रम जो इस नियम को पूरा नहीं करंेगे उन्हंे शेयर बाजार से हटना होगा. वित्त मंत्री ने राज्यसभा को […]
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