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स्कूल-कॉलेज के पास धड़ल्ले से बिक रहे तंबाकू-सिगरेट

राज्य के आधे लोेग करते हैं तंबाकू सेवन, नियंत्रण-जागरूकता नहीं राज्य से पंचायत तक है नियंत्रण समितिसमितियां नहीं कर रही प्रभावी तरीके से काम लाइफ रिपोर्टर @ रांचीस्कूलों व शिक्षण संस्थानों के पास भी तंबाकू, गुटखा व सिगरेट खूब बिक रहे हैं, जबकि सौ गज की दूरी के अंदर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट बेचने पर पाबंदी […]

राज्य के आधे लोेग करते हैं तंबाकू सेवन, नियंत्रण-जागरूकता नहीं राज्य से पंचायत तक है नियंत्रण समितिसमितियां नहीं कर रही प्रभावी तरीके से काम लाइफ रिपोर्टर @ रांचीस्कूलों व शिक्षण संस्थानों के पास भी तंबाकू, गुटखा व सिगरेट खूब बिक रहे हैं, जबकि सौ गज की दूरी के अंदर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट बेचने पर पाबंदी है. ऐसा करने वालों पर दो सौ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसका कारण है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम या एनटीसीपी) को लागू करने में राज्य सरकार की धीमी रफ्तार. तंबाकू नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय, उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय, प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय तथा ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी के तहत गांव स्तरीय समन्वय समिति के गठन की अधिसूचना नौ मई 2013 को ही निकाली गयी थी. पर ये समितियां प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर रहीं. कानून के क्रियान्वयन और तंबाकू पर नियंत्रण व इसकी हानियों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का समन्वय इसी समिति को करना है. बढ़ रहा है तंबाकू सेवन एनआरएचएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल 50.1 फीसदी लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 34.6 फीसदी से काफी अधिक है. सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की विभिन्न धाराओं का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में उपायुक्तों को पहले ही चिट्ठी लिखी गयी थी. उसमें कहा गया था कि युवाओं के धूम्रपान या तंबाकू सेवन शुरू करने के पीछे जागरूकता व जानकारी का अभाव होता है. दूसरी ओर तंबाकू सेवन से मरनेवालों की तादाद लगातार बढ़ रही है. अधिनियम की विभिन्न धाराएं व प्रावधानधारानियमदंड/जुर्माना/कारावास या दोनों1सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंधव्यक्तिगत अपराध के लिए 200 रुपये 2सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंधदो से पांच वर्ष कारावास/एक से पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों3नाबालिगों को तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास सिगरेट-तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध200 रुपये जुर्माना4बगैर विशिष्ट चेतावनी के सिगरेट-तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंधनिर्माता को दो से पांच वर्ष का कारावास व पांच से 10 हजार रुपये जुर्माना तथा विक्रेता को एक से को दो वर्ष की सजा व एक से तीन हजार रुपये जुर्माना

Prabhat Khabar Digital Desk
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