नयी दिल्ली. अगर आप एटीएम से नौवीं बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 20 रुपये (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) बतौर ट्रांजेक्शन फीस देने पड़ेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन को लेकर नये नियम लागू किये हैं. इनके मुताबिक आप अपने बैंक के एटीएम से सिर्फपांच बार, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से केवल तीन बार ही मुफ्त ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. यहां बड़ी समस्या यह है कि इन मुफ्त ट्रांजेक्शंस में केवल पैसा निकालना ही शामिल नहीं है, बल्कि खाते की जानकारी, चेक बुक रिक्वेस्ट, पिन बदलना और मोबाइल रीचार्ज आदि जैसी नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस भी शामिल हैं. यानी कि अब एटीएम पर हर ट्रांजेक्शन करने से पहले सोचना होगा.नये नियमों के मुताबिक नवंबर से आप अपने और अन्य बैंक के एटीएम से एक माह में कुल मिला कर केवल आठ बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. हालांकि आरबीआइ ने अपने बैंक से पांच ट्रांजेक्शन का नियम सिर्फछह मेट्रो शहरों के लिए ही लागू किया है. ये शहर हैं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद. अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. नये नियमों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक हर माह 20 बार ट्रांजेक्शन करता है, तो उसे लगभग 240 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. वहीं अगर किसी व्यक्ति के घर या कार्यक्षेत्र के आसपास उसके बैंक का एटीएम नहीं है, तो उसको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. यानी 20 ट्रांजेक्शंस में से उसे केवल तीन ही मुफ्त मिल पायेंगे और बचे हुए 17 ट्रांजेक्शंस के लिए उसे लगभग 340 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे.
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एटीएम से 20 बार ट्रांजेक्शन पर देने पड़ेंगे 240 रुपये
नयी दिल्ली. अगर आप एटीएम से नौवीं बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 20 रुपये (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) बतौर ट्रांजेक्शन फीस देने पड़ेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन को लेकर नये नियम लागू किये हैं. इनके मुताबिक आप अपने बैंक के एटीएम से सिर्फपांच बार, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से केवल तीन बार ही […]
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