पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए नौकरी में आरक्षण नियमों में ढील

नयी दिल्ली. सरकार ने सेना के लाखों पूर्व कर्मचारियों के लिए नौकरी में आरक्षण संबंधी नियमों में ढील दी है. इससे अब वे सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे. सेना से कार्यमुक्त होने के बाद पूर्व सैन्यकर्मी आमतौर पर एक से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं. यदि वह परिणाम या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 17, 2014 6:00 PM

नयी दिल्ली. सरकार ने सेना के लाखों पूर्व कर्मचारियों के लिए नौकरी में आरक्षण संबंधी नियमों में ढील दी है. इससे अब वे सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे. सेना से कार्यमुक्त होने के बाद पूर्व सैन्यकर्मी आमतौर पर एक से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं. यदि वह परिणाम या चयन की शीघ्र घोषणा के चलते किसी सरकारी नौकरी से जुड़ जाता है, तो बाद में अन्य नौकरी में भूतपूूर्व सैनिक के तौर पर आरक्षण के लाभ का पात्र नहीं रह जाता. यह बात कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के संज्ञान में लाया गया, जिसने रक्षा मंत्रालय में पूर्व सैन्यकर्मी विभाग के साथ इस मसले पर चर्चा कर नयी व्यवस्था की है.इसका लाभ उठाने के लिए एक पूर्व सैन्यकर्मी जैसे ही किसी सरकारी नौकरी में शामिल होता है, उसे संबद्ध नियोक्ता को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें बताना होगा कि उसने इससे पहले कितनी जगह और कब-कब आवेदन कर रखा है. यह लाभ उन्हीं रिक्तियों के लिए होगा, जहां सीधी भर्ती की जानी है और जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश में 20 लाख पूर्व सैनिक हैं. केंद्र की सी और डी संवर्ग की नौकरियों में क्रमश: 10 और 20 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए हैं.

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