10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मेयर को ही करनी थी बैठक, पत्र भेज दिया उपायुक्त को

उपायुक्त अब सरकार से मार्गदर्शन मांगने की तैयारी में रांची: डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के विरोध में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बुलायी जानेवाली विशेष बैठक को लेकर संशय बना हुआ है. नगरपालिका अधिनियम 2011 में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने का अधिकार मेयर को दिया है. मेयर ने खुद निर्णय न लेकर […]

उपायुक्त अब सरकार से मार्गदर्शन मांगने की तैयारी में रांची: डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के विरोध में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बुलायी जानेवाली विशेष बैठक को लेकर संशय बना हुआ है. नगरपालिका अधिनियम 2011 में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने का अधिकार मेयर को दिया है. मेयर ने खुद निर्णय न लेकर इसे उपायुक्त के पास भेज दिया. अब उपायुक्त भी मेयर के इस पत्र से असमंजस में पड़ गये हैं. वह सरकार से इसका मार्गदर्शन मांगने की तैयारी में है. इधर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जान बूझ कर मामले को लटकाने के लिए उपायुक्त को पत्र भेजा गया है. क्या है पूरा मामला: नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के कायार्ें से नाराज होकर 24 पार्षदों ने 13 अगस्त को मेयर आशा लकड़ा को ज्ञापन सौंपा. मेयर ने तीन दिनों तक पत्र पर चिंतन करने के बाद इसे उपायुक्त को भेज दिया. उपायुक्त को भेजे पत्र में मेयर ने लिखा कि कुछ पार्षदों द्वारा डिप्टी मेयर पर अविश्वास प्र्रस्ताव लाया गया है. इसे लेकर विशेष बैठक बुलायी जानी है. इसलिए उपायुक्त विशेष बैठक बुलाने की कार्रवाई प्रारंभ करें. क्या है नगरपालिका अधिनियम में: नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 30(2) में लिखा है कि उप महापौर/उपाध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है तो वह महापौर को ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे. अधिनियम के 30(5) में लिखा है कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित आरोप पर विहित विधि से इस प्रयोजनार्थ बुलायी गयी विशेष बैठक में पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप महापौर को हटाया जा सकता है. हमने नगरपालिका अधिनियम के तहत ही उपायुक्त को पत्र भेजा है. आखिर उपायुक्त ही चुनाव कराते हैं. हमने अधिनियम की जानकारी ली है. उसी के तहत उपायुक्त को पत्र भेजा है: आशा लकड़ा मेयर नगर निगम पार्षद का बयान मेयर ने क्या सोच कर उपायुक्त को पत्र भेजा है यह समझ से परे है. नगरपालिका अधिनियम में तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेयर विशेष बैठक बुला कर चुनाव करवा सकती है. परंतु अब मामला इसका निदान का नहीं, इसको उलझाने का है. इसलिए मेयर ने उपायुक्त को पत्र भेज दिया है. अब उपायुक्त ने सरकार से मार्गदर्शन मांगने की बात कही है. जब तक मार्गदर्शन का जवाब आयेगा तब तक आचार संहिता लग जायेगी. इस प्रकार मामला दो-तीन माह तक लटका रहेगा : प्रदीप कुमार पार्षद वार्ड नं 29

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें