जेसिया की अपील पर नियामक आयोग की कार्रवाईवरीय संवाददाता, रांची झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड ऊर्जा विकास निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर सारी कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गयी है. 21 व 22 अगस्त को टैरिफ पर जनसुनवाई होनी थी. झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन(जेसिया) द्वारा टैरिफ पर आपत्ति की गयी थी. आपत्ति पर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एनएन तिवारी, सदस्य टी. मुनिकृष्णैया, सुनील वर्मा ने सुनवाई की. जेसिया के अध्यक्ष शरद पोद्दार की ओर से अधिवक्ता धनंजय कुमार पाठक ने पक्ष रखा. बिजली कंपनी की ओर से कोई नहीं था. आयोग द्वारा आदेश दिया गया कि अगली सुनवाई एक सितंबर तक होगी. तब तक टैरिफ पर सारी कार्रवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है. क्या है जेसिया की आपत्तिजेसिया के अध्यक्ष शरद पोद्दार ने बताया कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 28.1.2013 को ही टैरिफ प्रस्ताव दिया गया था. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64(3) के तहत 120 दिनों के अंदर टैरिफ का निर्धारण हो जाना चाहिए. पर अबतक नहीं हो सका है. समय बीत गया है. अत: अब बिजली कंपनियों को फिर से टैरिफ प्रस्ताव देना होगा. इसी दौरान बिजली बोर्ड का बंटवारा हो गया है और चार कंपनियां बन गयी हैं. यह भी कहा गया कि लाइसेंसी कंपनियों को टैरिफ पीटीशन सार्वजनिक करना होता है. पर लाइसेंसी ने ऐसा नहीं किया. सारी बातों को सुनने के बाद आयोग ने एक सितंबर को दोनों पक्षों की सुनवाई की तिथि तय की है. शाम चार बजे से सुनवाई होगी.
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बिजली टैरिफ पर सारी सुनवाई स्थगित
जेसिया की अपील पर नियामक आयोग की कार्रवाईवरीय संवाददाता, रांची झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड ऊर्जा विकास निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर सारी कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गयी है. 21 व 22 अगस्त को टैरिफ पर जनसुनवाई होनी थी. झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन(जेसिया) द्वारा टैरिफ पर आपत्ति की गयी थी. […]
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