नयी दिल्ली. सरकार ने जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को और ताकतवर बनाने के नियमों का मसौदा बुधवार को जारी किया, ताकि जिंस वायदा बाजार के मध्यस्थों का प्रभावी तरीके से नियमन किया जा सके. एफएमसी, पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरह स्वायत्त संस्था नहीं है. सरकार विशेष तौर पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसइएल) में 5,600 करोड़ रुपये के भुगतान घोटाले के बाद एफएमसी को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है.दिशा-निर्देश में वित्त मंत्रालय ने एफएमसी को मजबूत करने का प्रस्ताव किया है, जिसके पास नियमों का उल्लंघन करनेवाले मध्यस्थ का पंजीकरण रद्द करने, स्थगित करने और कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा. इन नियमों के मसौदे पर जनता से 21 दिन के भीतर टिप्पणी मांगी गयी है.एफएमसी के पास मध्यस्थता के खातों एवं बही-खातों की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा. मंत्रालय ने एफएमसी के साथ मध्यस्थों के अनिवार्य पंजीकरण और इसके लिए प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव किया है.
एफएमसी को सशक्त बनाने के नियमों का मसौदा जारी
नयी दिल्ली. सरकार ने जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को और ताकतवर बनाने के नियमों का मसौदा बुधवार को जारी किया, ताकि जिंस वायदा बाजार के मध्यस्थों का प्रभावी तरीके से नियमन किया जा सके. एफएमसी, पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरह स्वायत्त संस्था नहीं है. सरकार विशेष तौर पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज […]
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