ग्रीनपीस की याचिका पर केंद्र से जवाब-तलब

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘ग्रीनपीस’ की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. ग्रीनपीस ने अदालत से आग्रह किया है कि वह उसके लिए आयी 1.87 करोड़ रुपये की चंदे की राशि उसके बैंक खाते में डलवाने का निर्देश सरकार को दे. न्यायाधीश विभु बाखरु की पीठ ने इस पर केंद्रीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 4, 2014 5:46 PM

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘ग्रीनपीस’ की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. ग्रीनपीस ने अदालत से आग्रह किया है कि वह उसके लिए आयी 1.87 करोड़ रुपये की चंदे की राशि उसके बैंक खाते में डलवाने का निर्देश सरकार को दे. न्यायाधीश विभु बाखरु की पीठ ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही आगामी आदेश तक जब्तशुदा विदेश दान को ‘ब्याज अर्जनवाली सावधि जमाओं’ के रूप में रखने को कहा गया है.

Next Article

Exit mobile version