टिन..टिन... टिन..!आपका स्टेशन आनेवाला है

रिजर्वेशन टिकट वाले यात्रियों को जगायेगा रेलवे, गड़बड़ हुई तो मिलेगा मुआवजाएजेंसियां, नयी दिल्लीयात्रियों को बेहतर सेवा देने में जुटा रेल विभाग अब एक नयी पहल करने जा रहा है. विभाग आरक्षित टिकट लेकर सफर करने वाले रेल यात्रियों को अब उनका गंतव्य स्टेशन आने से बीस मिनट पहले उनके मोबाइल पर कॉल करके ट्रेन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

रिजर्वेशन टिकट वाले यात्रियों को जगायेगा रेलवे, गड़बड़ हुई तो मिलेगा मुआवजाएजेंसियां, नयी दिल्लीयात्रियों को बेहतर सेवा देने में जुटा रेल विभाग अब एक नयी पहल करने जा रहा है. विभाग आरक्षित टिकट लेकर सफर करने वाले रेल यात्रियों को अब उनका गंतव्य स्टेशन आने से बीस मिनट पहले उनके मोबाइल पर कॉल करके ट्रेन के संबंधित स्टेशन पर पहुंचने की सूचना देगा. अगर रेलवे से कॉल नहीं आती है, तो यात्री इसकी शिकायत संबंधित विभाग से कर सकता है. मामले की तफ्तीश के बाद रेलवे यात्री को मुआवजा भी देगा. इस सुविधा के एक सप्ताह में शुरु आती तौर पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू होने की संभावना है. इसके तहत अब यात्रियों का गंतव्य स्टेशन आने से पूर्व रेलवे द्वारा उनके दिये गये मोबाइल नंबर पर काल की जायेगी. यह काल तब तक होती रहेगी जबतक यात्री रिसीव न कर ले.राजधानी से होगी शुरुआत अभी फिलहाल यह सुविधा प्रयोग के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में आरंभ की जायेगी. यह सुविधा पीआरएस के जरिए सेंट्रलाइज्ड की जायेगी. इसमें टिकट बनवाते समय दिये गये मोबाइल नंबर पर रेलवे गंतव्य स्टेशन आने से पूर्व यात्रियों को काल करेगा. किन्हीं कारणों से सूचना नहीं मिली और यात्री गंतव्य स्टेशन पर नहीं उतर पाया तो उसे शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान की गयी है. शिकायत की जांच कर रेल विभाग शिकायत करने वाले यात्री को मुआवजे का भुगतान करेगा. इस संबंध में वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशीष कुमार झा ने बताया कि इसकी जानकारी मिली है लेकिन अभी मंडल कार्यालय को पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अलबत्ता डाटा फीडिंग का काम चल रहा है. उम्मीद है एक सप्ताह में यह सुविधा प्रारंभ हो जायेगी. शिकायत गलत मिली तो जुर्मानारेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है. अगले छह माह में यात्री सुविधाओं में और अधिक बढ़ोत्तरी होगी. यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के साथ ही रेलवे प्रशासन यात्रियों की शिकायत की जांच भी करेगा. जांच में अगर यात्री की शिकायत गलत पायी गयी तो रेलवे प्रशासन उसे नियम का दुरूपयोग करने के आरोप में जुर्माना या कारावास की सजा सुना सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >