आवास नीति क्यों नहीं बनी : हाइकोर्ट
राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देशरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य में आवास नीति लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया. खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से […]
राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देशरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य में आवास नीति लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया. खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि राज्य की आवास नीति अब तक क्यों नहीं बनायी गयी. नीति बनाने को लेकर गठित कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सात को-ऑपरेटिव सोसाइटी का आवेदन लंबित हैं, लेकिन उन्हें अब तक जमीन नहीं दी गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विशाल कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आइएएस को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार ने कम कीमत पर चेड़ी-मनातू इलाके में लगभग 78 एकड़ जमीन आवंटित किया था. इस आवंटन से सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ है. प्रार्थी ने इसे चुनौती दी है.