जमशेदपुर के बस्तियों में बिजली-पानी मामले की सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगीमामला 86 बस्ती को बिजली पानी का कनेक्शन देने कारांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को जमशेदपुर में टाटा कमांड एरिया में अवस्थित 86 बस्तियों में बिजली-पानी कनेक्शन को लेकर दायर अवमानना मामले की आंशिक सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2014 9:56 AM

मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगीमामला 86 बस्ती को बिजली पानी का कनेक्शन देने कारांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को जमशेदपुर में टाटा कमांड एरिया में अवस्थित 86 बस्तियों में बिजली-पानी कनेक्शन को लेकर दायर अवमानना मामले की आंशिक सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की. पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रार्थी से पूछा था कि कितने लोगों ने बकाया बिल का भुगतान कर दिया है. कितने लोग भुगतान करने को तैयार है. बिजली व पानी के लिए कितने लोगों ने आवेदन दिया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बस्ती विकास समिति ने अवमानना याचिका दायर कर हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. कोर्ट ने तीन दिसंबर 2013 को जमशेदपुर की 86 बस्तियों में रहनेवाले लोगों को अविलंब बिजली व पानी का कनेक्शन देने का आदेश दिया था. बस्तियों में लगभग दो लाख लोग रहते हैं. बिजली-पानी का कनेक्शन काटने को कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के हनन का मामला माना था.

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