वोडाफोन मामले में अदालती आदेश की समीक्षा

मुंबई. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि वह वोडाफोन के मूल्य अंतरण (ट्रांसफर प्राइसिंग) मामले मंे हाइकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है. उसके बाद ही मामले में अपने विचार व्यक्त करेगा. सीबीडीटी के चेयरमैन के वी चौधरी ने कहा कि हम मूल्य अंतरण मुद्दे की आयकर आयुक्त व सीबीडीटी दोनांे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 14, 2014 12:32 PM

मुंबई. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि वह वोडाफोन के मूल्य अंतरण (ट्रांसफर प्राइसिंग) मामले मंे हाइकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है. उसके बाद ही मामले में अपने विचार व्यक्त करेगा. सीबीडीटी के चेयरमैन के वी चौधरी ने कहा कि हम मूल्य अंतरण मुद्दे की आयकर आयुक्त व सीबीडीटी दोनांे स्तरांे पर समीक्षा कर रहे हैं. उन्हांेने कहा कि सभी तर्कसंगत मुद्दांे पर विचार किया जायेगा और विभाग इस मामले मंे विधि मंत्रालय की राय भी लेगा. गत शुक्रवार को बंबई हाइकोर्ट ने इस मामले मंे वोडाफोन के पक्ष मंे फैसला देते हुए कहा कि मूल्य अंतरण मामले मंे ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी पर 3,200 करोड़ रुपये की देनदारी नहीं बनती, जिसकी मांग आयकर विभाग ने की है.

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