आयरन ओर की बिक्री मामले में सीबीआइ से जवाब मांगा

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस पीपी भट्ट की अदालत में बुधवार को क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआइ को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सीबीआइ के आरोप को गलत बताते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 15, 2014 11:02 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस पीपी भट्ट की अदालत में बुधवार को क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआइ को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सीबीआइ के आरोप को गलत बताते हुए मामले को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मोख्तार खान ने बताया कि रामगढ़ में प्रार्थी का विशाल इस्पात प्रालि नामक फैक्टरी है. चक्रधरपुर से रामगढ़ आयरन ओर ले जाया जाता था. कुछ उपयोग किया जाता था और कुछ बेच दिया जाता था. इस कारण ट्रांसपोर्टिंग मद में लगभग 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस बात का जांच में भी खुलासा हुआ है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मुकेश कुमार अग्रवाल व अन्य की ओर से क्वैशिंग याचिका दायर की गयी है.

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