नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा गूगल पर लगाये गये एक करोड़ रुपये के जुर्माना आदेश पर स्थगन दे दिया. गूगल पर कथित तौर पर भारत मंे अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले मंे सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए यह जुर्माना लगाया गया था. इंटरनेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी की याचिका पर न्यायमूर्ति विभू बाखरु की पीठ ने सीसीआइ को नोटिस भी जारी किया. पीठ ने पैनल से चार सप्ताह मंे जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. अदालत ने इसके साथ ही सीसीआइ पर गूगल इंक के बारे में किसी तरह की गोपनीय सूचना का खुलासा करने पर रोक लगा दी है.
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गूगल पर सीसीआइ के जुर्माना आदेश पर रोक
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा गूगल पर लगाये गये एक करोड़ रुपये के जुर्माना आदेश पर स्थगन दे दिया. गूगल पर कथित तौर पर भारत मंे अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले मंे सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए यह जुर्माना लगाया गया था. इंटरनेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी की याचिका […]
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