हाइकोर्ट ने फांसी की सजा से बरी किया

पलामू के सत्र न्यायाधीश ने अप्रैल 2013 में सुनायी थी बंगाली यादव को फांसी की सजारांची : डालटेनगंज के कृष्णा यादव की हत्या के आरोप में फांसी की सजा पानेवाले बंगाली यादव को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने सजा को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा से आरोपी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2014 11:02 PM

पलामू के सत्र न्यायाधीश ने अप्रैल 2013 में सुनायी थी बंगाली यादव को फांसी की सजारांची : डालटेनगंज के कृष्णा यादव की हत्या के आरोप में फांसी की सजा पानेवाले बंगाली यादव को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने सजा को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा से आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया. निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ में हुई. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखेल ने खंडपीठ को बताया कि सत्र अदालत का फैसला सही नहीं है. तथ्यों की अनदेखी की गयी है. हत्या के समय छत पर तीन व्यक्ति सोये हुए थे. एक व्यक्ति मारा गया. हत्या टांगी से करने की बात कही गयी. सोये हुए दूसरे व्यक्ति ने अगले दिन सुबह 10 बजे घटना की जानकारी दी. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि गवाहों ने हत्या कर उसे फंसा दिया है. वह निर्दोष है. खंडपीठ ने सभी तथ्यों व निचली अदालत में हुई गवाही, सबूतों को देखने के बाद उक्त फैसला सुनाया. उल्लेखनीय है कि पलामू के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अप्रैल 2013 में कृष्णा यादव नामक व्यक्ति की हत्या के आरोप में दोषी पाकर आरोपी बंगाली यादव को फांसी की सजा सुनायी थी. गवाह के बयान के आधार पर उक्त सजा सुनायी गयी. उस पर आरोप था कि स्थानीय राजकीयकृत स्कूल की छत पर सोये हुए कृष्णा यादव की हत्या टांगी से मार कर कर दी थी. उस वक्त दो अन्य व्यक्ति भी छत पर सोये हुए थे.

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