जेएससीए मामले में राज्य सरकार व एचइसी को नोटिस

मामला जमीन देने के समय तय किये गये शर्तों के उल्लंघन कामामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को एचइसी स्थित जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विभिन्न खेल गतिविधियों के संचालन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2014 11:02 PM

मामला जमीन देने के समय तय किये गये शर्तों के उल्लंघन कामामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को एचइसी स्थित जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विभिन्न खेल गतिविधियों के संचालन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एचइसी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से 19 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि एचइसी से जमीन लेकर जेएससीए को दी गयी थी. जमीन स्टेडियम के लिए उपलब्ध करायी गयी थी. क्रिकेट के साथ-साथ अन्य खेल गतिविधियों का भी विकास करना था, लेकिन जेएससीए द्वारा उक्त जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. कहा गया कि क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया. खेल परिसर की जमीन का उपयोग रेस्टोरेंट, फाइव स्टार होटल, क्लब, शादी विवाह व अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए हो रहा है, जो गलत है. यहां पर राजनीतिक कार्यक्रम भी किये जाते रहे हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान जेएससीए अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने जेवीएम का कार्यालय भी खोला था. स्टेडियम निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है. रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को शुरू में 73.76 करोड़ का टेंडर बिड दिया गया था, जो आज बढ़ कर 221 करोड़ का हो गया है. प्रार्थी ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

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