सोलर लाइट मामले में सरकार से जवाब मांगा
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगीमामला लोहरदगा में सोलर लाइट लगाने कारांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को लोहरदगा में सोलर लाइट लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों की […]
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगीमामला लोहरदगा में सोलर लाइट लगाने कारांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को लोहरदगा में सोलर लाइट लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से 19 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. 20 नवंबर को सुनवाई होगी. खंडपीठ ने पूछा कि इस तरह की योजनाआंे से क्या लाभ हो रहा है. इससे पूर्व प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि लोहरदगा में सोलर लाइट व वेपर लाइट लगाने में अनियमितता बरती गयी है. अलग-अलग दर से एक ही उत्पाद की आपूर्ति की गयी है. सरकार को लगभग 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सोलर लाइट की जगह वेपर लाइट वैसे जगहों पर लगा दिया गया, जहां बिजली नहीं पहुंची थी.