लोकसभा सचिवालय ने आरटीआइ के जरिये दिया जवाबएजेंसियां, नयी दिल्ली लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए सीटों के न्यूनतम प्रतिशत की जरूरत नहीं होती है. लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआइ के जवाब में ऐसा कहा है. हालांकि, इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने की मांग को खारिज कर दिया था. लेकिन, इस फैसले के दो महीने में आरटीआइ से ये जवाब आया है.मुंबई के आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगली की अर्जी के जवाब में लोकसभा सचिवालय के अवर सचिव के सोना ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत का प्रावधान नहीं है. गलगली ने आरटीआइ के जरिये यह जानना चाहा था कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए सीटों की अनिवार्य न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए.कांग्रेस करती रही है मांगकांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिख कर सदन में पार्टी के नेता मलिकार्जुन खड़गे को यह दर्जा देने की मांग की थी. सुमित्रा ने इस पत्र के जवाब में 14 अगस्त को कहा था कि लागू होनेवाले प्रावधानों एवं पूर्व की परंपराओं पर विचार करने के बाद उनके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है. उन्होंने सोनिया को लिखे पत्र में कहा कि संबद्ध विधानों के प्रावधानों और लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों (निर्देश 120 एवं 121) तथा पिछली परंपराओं पर विचार करने के बाद आपके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया. इन पूर्व परंपराओं का पिछले करीब 60 साल में कई बार पालन किया गया, जो विगत के कई प्रख्यात लोकसभा अध्यक्षों द्वारा किये गये निर्णयों पर आधारित हैं. स्पीकर ने दिया था नियम का हवालास्पीकर सुमित्रा महाजन ने एक नियम का हवाला दिया था, जिसमें किसी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता घोषित करने के लिए उसके पास सदन की न्यूनतम 10 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए. उन्होंने कहा था, मैंने नियमों एवं परंपराओं का अध्ययन कर और मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय लेने के बाद निर्णय किया है. किसी विपक्षी पार्टी के पास 55 से ज्यादा (सीटें) नहीं हैं. आज तक, सदन में न्यूनतम 10 प्रतिशत सीटें होने (विपक्ष के नेता का दर्जा दिये जाने के लिए) का नियम नहीं बदला है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 1980 एवं 1984 में सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि किसी पार्टी के पास अपेक्षित संख्या नहीं थी.कब-कब नहीं रहा नेता प्रतिपक्षलोकसभा सचिवालय ने आरटीआइ कार्यकर्ता को यह भी सूचित किया है कि पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त रहा. उसने कहा कि संस्थानों एवं आयोगों के प्रमुखों के चयन के लिए विपक्ष के नेता की जरूरत संबंधी सवाल को कानून एवं विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है.
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नेता प्रतिपक्ष के लिए संख्याबल जरूरी नहीं
लोकसभा सचिवालय ने आरटीआइ के जरिये दिया जवाबएजेंसियां, नयी दिल्ली लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए सीटों के न्यूनतम प्रतिशत की जरूरत नहीं होती है. लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआइ के जवाब में ऐसा कहा है. हालांकि, इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने […]
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