आइसीआइसीआइ लोंबार्ड पर 50 लाख का जुर्माना
नयी दिल्ली. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने साधारण बीमा कंपनी आइसीआइसीआइ लोंबार्ड पर विभिन्न नियमांे के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान विभिन्न नियमांे के उल्लंघन का आरोप है. नियामक ने कंपनी से 15 दिन के भीतर जुर्माना […]
नयी दिल्ली. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने साधारण बीमा कंपनी आइसीआइसीआइ लोंबार्ड पर विभिन्न नियमांे के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान विभिन्न नियमांे के उल्लंघन का आरोप है. नियामक ने कंपनी से 15 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने को कहा है. बीमा कंपनी पर यह जुर्माना गलत प्रविष्टि दिखाने, सरकारी प्रतिभूतियांे की न्यूनतम सीमा का उल्लंघन करे, एक ही पालिसी के लिए अलग-अलग दस्तावेज दिखाने और बुनियादी ढांचे की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए दिशा-निर्देशांे व नियमांे का इस्तेमाल करने जैसे कारणांे की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है.