क्षेत्र में धारा 144 लागू

महुआडांड़. अनुमंडल पदाधिकारी जगबंधु महथा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दिया है. जारी विज्ञप्ति में अनुमंडल पदाधिकारी श्री महथा ने कहा है कि एक साथ तीन से अधिक वाहनों के परिचालन, सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी प्रकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2014 11:02 PM

महुआडांड़. अनुमंडल पदाधिकारी जगबंधु महथा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दिया है. जारी विज्ञप्ति में अनुमंडल पदाधिकारी श्री महथा ने कहा है कि एक साथ तीन से अधिक वाहनों के परिचालन, सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी प्रकार के जुलूस व धरना-प्रदर्शन, रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन पर घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामान लाने या ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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