राजधानी में धारा 144 लागू

सदर एसडीओ ने जारी किया आदेशरांची. झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गयी है. सदर अनुमंडलाधिकारी अमित कुमार ने आदेश दिया है कि यह निषेधाज्ञा 23 दिसंबर को मतगणना की समाप्ति तक जारी रहेगी. इस दौरान रांची में कोई भी बिना अनुमति लिए किसी प्रकार की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2014 11:02 PM

सदर एसडीओ ने जारी किया आदेशरांची. झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गयी है. सदर अनुमंडलाधिकारी अमित कुमार ने आदेश दिया है कि यह निषेधाज्ञा 23 दिसंबर को मतगणना की समाप्ति तक जारी रहेगी. इस दौरान रांची में कोई भी बिना अनुमति लिए किसी प्रकार की बैठक, धरना प्रदर्शन, सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा. साथ ही लाउड स्पीकर का व्यवहार भी नहीं कर सकते है. मंदिर मसजिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को छोड़कर किसी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलने पर पाबंदी लगायी गयी है. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलने या निकलने (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा.

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