उत्पाद अधिनियम में संशोधन

रांची. राज्य सरकार ने झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 89, 2 डी में संशोधन कर दिया है. संशोधन के तहत अब भारत में आयातित विदेशी मूल के शराब के झारखंड में बिक्री करने के लिए वेयर हाउस होना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए आवेदक का स्वयं कस्टम बांडेड वेयर हाउस और वेयर हाउस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2014 11:02 PM

रांची. राज्य सरकार ने झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 89, 2 डी में संशोधन कर दिया है. संशोधन के तहत अब भारत में आयातित विदेशी मूल के शराब के झारखंड में बिक्री करने के लिए वेयर हाउस होना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए आवेदक का स्वयं कस्टम बांडेड वेयर हाउस और वेयर हाउस के लाइसेंस होल्डर के साथ एगी्रमेंट होना भी जरूरी किया गया है. पहले वेयर हाउस की शर्त में लाइसेंस होल्डर के साथ समझौता करने की बातें शामिल नहीं थीं.

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