केएलओ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित
नयी दिल्ली. सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम से अपनी गतिविधियां संचालित करनेवाले कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ) को प्रतिबंधित आतंकी समूह घोषित किया है. राज पत्र के जरिये जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन […]
नयी दिल्ली. सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम से अपनी गतिविधियां संचालित करनेवाले कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ) को प्रतिबंधित आतंकी समूह घोषित किया है. राज पत्र के जरिये जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन तथा इसके सभी स्वरुपों तथा मुखौटा संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए प्रस्तावित किया है. केएलओ साल 1993 में अस्तित्व में आया था और वह असम के 14 जिलों और पश्चिम बंगाल के छह जिलों में संगठनात्मक रूप से तथा हथियारों एवं सदस्यों के संदर्भ में अपनी स्थिति मजबूत करता रहा है. वह ‘संप्रभु कामतापुर राष्ट्र’ की मांग को लेकर अपनी गतिविधियां संचालित करता रहा है.