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कोर्ट का रंजीत सिन्हा को आदेश

तलाशी न लेनेवाले अधिकारियों का नाम दें नयी दिल्ली. सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बुधवार सुबह तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करे, जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के मामले में तलाशी लेने में कानूनों का पालन नहीं किया. यह आदेश सोमवार को दिया गया जिसमें […]

तलाशी न लेनेवाले अधिकारियों का नाम दें नयी दिल्ली. सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बुधवार सुबह तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करे, जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के मामले में तलाशी लेने में कानूनों का पालन नहीं किया. यह आदेश सोमवार को दिया गया जिसमें सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को निर्देश दिया गया कि वह सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट दाखिल करें, जब उन्होंने और सीबीआई के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने 28 अक्तूबर के अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें लिखित स्पष्टीकरण देने और एजेंसी के गलती करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. विशेष सीबीआइ न्यायाधीश गुरविंदर पाल सिंह ने कहा,’इस आदेश की प्रति सीबीआइ के नायब कोर्ट कांस्टेबल प्रेम शंकर को सीबीआइ निदेशक के कार्यालय को सौंपने के लिए दी जाये ताकि वे 12 नवंबर 2014 को सुबह 10 बजे तक गलती करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें.’ यह आदेश उस मामले में आया जिसमें सीबीआइ ने अक्तूबर में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के और एक निजी फर्म के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ बाह्य खुफिया एजेंसी की गुप्त इकाइ को ऊंचाईवाले तंबुओं की आपूर्ति में कथित अनियमितता को लेकर एफआइआर दर्ज की थी.

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