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एक दर्जन मामलों की हुई सुनवाई

राज्य महिला आयोग डॉ महुआ माजी के कार्यकाल का एक वर्ष हुआ पूराअध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों सदस्यों ने की सुनवाईसंवाददाता, रांचीझारखंड राज्य महिला आयोग में राजधानी के एक दर्जन से अधिक मामलों की सुनवाई मंगलवार को की गयी. डॉ महुआ माजी की अध्यक्षता में पुनर्गठित आयोग के कार्यकाल का एक वर्ष भी मंगलवार को […]

राज्य महिला आयोग डॉ महुआ माजी के कार्यकाल का एक वर्ष हुआ पूराअध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों सदस्यों ने की सुनवाईसंवाददाता, रांचीझारखंड राज्य महिला आयोग में राजधानी के एक दर्जन से अधिक मामलों की सुनवाई मंगलवार को की गयी. डॉ महुआ माजी की अध्यक्षता में पुनर्गठित आयोग के कार्यकाल का एक वर्ष भी मंगलवार को पूरा हो गया. सुनवाई के लिए अध्यक्ष डॉ माजी उपस्थित नहीं थीं. उनकी अनुपस्थिति में आयोग की सदस्य किरण कुमारी और शबनम परवीन ने महिला उत्पीड़न, जमीन विवाद, प्रेम प्रसंग, शारीरिक शोषण और पति प्रताड़ना से जुड़े मामलों की सुनवाई की. आधा दर्जन से अधिक मामलों में बुधवार को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. आयोग ने कई मामलों में फैसला सुनाया. पीडि़त पक्ष की अपील पर उन्हें राहत दिये जाने की बातें भी कही गयीं.प्रेम विवाह से प्रताडि़त पीडि़ता ने लगायी गुहारप्रेम विवाह के एक मामले में पीडि़ता ने अपने पति पर गुजारा भत्ता दिये जाने और उसके साथ नहीं रहने की याचिका दायर की थी. आयोग ने रांची की मुसलिम युवती के आवेदन पर पति को गुजारा भत्ता दिये जाने का निर्देश दिया. पीडि़ता का कहना था कि उसका विवाह आठ वर्ष पहले हुआ था. एक बच्चा भी है, पर पति की ओर से ध्यान नहीं दिये जाने से वह परेशान है. आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति को गुजारा भत्ता दिये जाने और पत्नी से अलग रहने का फैसला दिया. दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था.बहनों के बीच बांटी जाये पिता की संपत्तिआयोग के पास आये एक अन्य मामले में पिता की संपत्ति का बंटवारा बहनों के बीच करने का फैसला दिया गया. पीडि़ता के अनुसार उसकी बहनों में से तीन बहनों का विवाह पिता के जीवित रहते हो चुका था. दो बहनें अभी भी अविवाहित हैं. आयोग ने कहा कि पारिवारिक लाभ के तहत उनके विवाह के समय पिता की संपत्ति से मिला पैसा उन्हें दिया जाये.

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