कोरियाई जहाज के कैप्टन को 36 साल कैद की सजा

हत्या के आरोप से मुक्त ग्वांग्जू. अप्रैल में डूबे दक्षिण कोरियाई जहाज के कैप्टन को मंगलवार को 36 साल के कैद की सजा सुनायी गयी. कैप्टन को त्रासदी में मरनेवालों की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया है. इस हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गये थे. इनमें से अधिकांश स्कूली विद्यार्थी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 11, 2014 11:02 PM

हत्या के आरोप से मुक्त ग्वांग्जू. अप्रैल में डूबे दक्षिण कोरियाई जहाज के कैप्टन को मंगलवार को 36 साल के कैद की सजा सुनायी गयी. कैप्टन को त्रासदी में मरनेवालों की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया है. इस हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गये थे. इनमें से अधिकांश स्कूली विद्यार्थी थे. पांच माह तक चली मुकदमे की नाटकीय और पीड़ादायक सुनवाई के बाद तीन जजों की पीठ ने कहा कि वकील यह साबित करने में विफल रहे हैं कि सिवोल के कैप्टन ली जुन-सियोक (69) ने हत्या के इरादे से काम किया. कैप्टन को भारी लापरवाही और कर्तव्य निवर्हन में खामी का दोषी ठहराया गया. वह जहाज को ऐसे समय में छोड़ कर भाग गये थे, जब सैकड़ों यात्री उस पर फंसे थे. इनमें से अधिकतर स्कूली छात्र थे.

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