ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करना कानून-व्यवस्था का दुरुपयोग

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में एक पुलिस अधिकारी को सम्मन करने का मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि ड्यूटी पर तैनाती के दौरान एक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति देने से सिर्फ कानून-व्यवस्था का ही दुरुपयोग नहीं होगा, बल्कि इससे उनके मनोबल पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 11, 2014 11:03 PM

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में एक पुलिस अधिकारी को सम्मन करने का मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि ड्यूटी पर तैनाती के दौरान एक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति देने से सिर्फ कानून-व्यवस्था का ही दुरुपयोग नहीं होगा, बल्कि इससे उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सविता राव ने मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा आरोपी के तौर पर सम्मन करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस के निरीक्षक जय भगवान की पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली. न्यायाधीश ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनाती के दौरान काम के बदले गैरजरूरी परेशानियों से संरक्षण प्रदान करती है. न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता (पुलिसकर्मी) के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति देने से केवल कानूनी तंत्र का दुरुपयोग ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि पुलिस अधिकारियों का मनोबल भी कमजोर होगा, जो मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाते हैं.

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