तीन माह का वेतन भुगतान करें : हाइकोर्ट

बीएसआइडीसी को हाइकोर्ट का निर्देशमामले की आज फिर होगी सुनवाईमामला बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2014 11:02 PM

बीएसआइडीसी को हाइकोर्ट का निर्देशमामले की आज फिर होगी सुनवाईमामला बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीएसआइडीसी को कर्मियों के तीन माह का बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही श्रीराम एग्रो लिमिटेड की 25 एकड़ जमीन पर बीएसआइडीसी द्वारा लगायी गयी रोक को हटाने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 13 नवंबर की तिथि निर्धारित की. बीएसआइडीसी की ओर से अधिवक्ता आनंद सेन उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि बीएसआइडीसी कामगार यूनियन व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. 1992-23 से इइएफ, स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना, सिंदरी खाद कारखाना, हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्टरी व अन्य के सैकड़ों कर्मियों के वेतन आदि सेवानिवृत्ति लाभ बकाया है. पूर्व में कोर्ट के आदेश पर अंतरिम राहत के तौर पर 7.50 करोड़ रुपये बीएसआइडीसी ने हाइकोर्ट में जमा कराया था, जिसका भुगतान झालसा के माध्यम से कर्मियों को किया गया.

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