खान निदेशक के पद पर अब दूसरे कैडर के अधिकारी होंगे पदस्थापित

वर्तमान निदेशक 15 दिनों से छुट्टी परदीपक, रांचीझारखंड में खान निदेशक के पद पर अब दूसरे अधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे. इसे एक्स कैडर बनाया गया है. मंत्रिमंडल की 24 अक्तूबर को संपन्न हुई बैठक में इस आशय से संबंधित निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है. राज्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2014 11:03 PM

वर्तमान निदेशक 15 दिनों से छुट्टी परदीपक, रांचीझारखंड में खान निदेशक के पद पर अब दूसरे अधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे. इसे एक्स कैडर बनाया गया है. मंत्रिमंडल की 24 अक्तूबर को संपन्न हुई बैठक में इस आशय से संबंधित निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है. राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से अब तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है. अविभाजित बिहार के समय इस पद पर खनन कैडर (माइनिंग कैडर) से जुड़े अधिकारियों की पोस्टिंग होती थी. यह माइनिंग कैडर पोस्ट भी था. अब इसे एक्स कैडर पोस्ट कर दिया गया. अब माइनिंग कैडर के अधिकारी खनन निदेशक के पद पर पदस्थापित नहीं हो सकेंगे. सरकार के फैसले के बाद से खान निदेशक बीबी सिंह लंबी छुट्टी पर चले गये हैं. झारखंड में खान एवं भूतत्व विभाग में थे अलग-अलग निदेशकझारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहां पर खान निदेशक और भूतत्व निदेशक के अलग-अलग पद सृजित किये गये थे. राज्य के पहले खान निदेशक के पद पर आइडी पासवान पदस्थापित किये गये थे. श्री पासवान की सेवा बिहार सरकार को वापस किये जाने के बाद से झारखंड में खान निदेशक के पद पर बीबी सिंह वर्ष 2005 से पदस्थापित थे. भूतत्व निदेशक के पद पर जेपी सिंह पदस्थापित हैं. कई बार बीच में खान और भूतत्व निदेशालय को मर्ज कर एक ही निदेशालय बनाने की तैयारी की गयी थी. सचिवालय स्तर से ही खान निदेशक के पद पर गैर माइनिंग कैडर से संबंधित अधिकारी की पोस्टिंग से संबंधित संचिका बढ़ी थी. सचिवालय स्तर पर ही इसे मंजूरी मिली और विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री की भी सहमति ली गयी. राज्य में खान एवं भूतत्व विभाग में पारदर्शिता बनाये रखने और केंद्रीय खान मंत्रालय और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट और रेग्यूलेशन एक्ट (एमएमडीआर एक्ट) को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए यह कार्रवाई की गयी है. निदेशालय की भूमिका खनन पट्टा (वृहद, लघु और अन्य) के आवंटन, नवीकरण और अन्य में सीमित करने पर भी यह कार्रवाई की गयी है.

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