छत्तीसगढ़ नसंबदी मामला : सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान लेने से इनकार

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नसबंदी ऑपरेशन मामले में 11 महिलाओं की कथित चिकत्सकीय लापरवाही से मौत की घटना पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने से सोमवार को इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली पीठ ने एक अधिवक्ता द्वारा मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की अपील किये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2014 11:03 PM

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नसबंदी ऑपरेशन मामले में 11 महिलाओं की कथित चिकत्सकीय लापरवाही से मौत की घटना पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने से सोमवार को इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली पीठ ने एक अधिवक्ता द्वारा मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की अपील किये जाने पर कहा, ‘मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया है. हम इसका स्वत: संज्ञान नहीं ले सकते.’ उन्होंने कहा, ‘समाचार पत्र के बजाय, आपको उचित रूप से एक याचिका दाखिल करनी चाहिए थी.’ प्रदेश सरकार ने इस मामले में चार डॉक्टरों को निलंबित करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा निदेशक का तबादला कर दिया है.

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