26/11 मामले की वीडियो लिंक से सुनवाई से इनकार

लाहौर. पाकिस्तान की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने 2008 में हुए मुंबई हमलों के सातों आरोपियों के खिलाफ वीडियो लिंक से सुनवाई करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने अधिकारियों से गवाहों और अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने को कहा. मुंबई हमलों के सात आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर जकि उर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2014 11:03 PM

लाहौर. पाकिस्तान की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने 2008 में हुए मुंबई हमलों के सातों आरोपियों के खिलाफ वीडियो लिंक से सुनवाई करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने अधिकारियों से गवाहों और अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने को कहा. मुंबई हमलों के सात आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर जकि उर रहमान लखवी शामिल है. इसलामाबाद की आतंकवाद-निरोधी अदालत के जज जस्टिस कौसर अब्बास जैदी ने सुरक्षा कारणों से गवाहों का रिकॉर्ड किया हुआ बयान अदालत को सौंपने के संबंध में अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया.

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