त्रनागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में छूट को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरीत्रभारत में जन्मे बच्चे बिना पासपोर्ट के नागरिकता के लिए कर सकेंगे आवेदनएजेंसियां, नयी दिल्लीपाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये हजारों हिंदू और सिख शरणार्थियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को विस्थापित लोगों के लिए कई प्रकार की रियायतों की घोषणा की. इसमें उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में छूट देना भी शामिल है.गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार 31 दिसंबर, 2009 से पहले भारत में प्रवेश करनेवाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र आवेदक ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते हैं. प्रस्ताव में स्वीकार किया गया है कि पात्र आवेदक भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र पाने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे थे. ये लोग अब अपने आवेदन पासपोर्ट के साथ दे सकते हैं.हालांकि, आवेदक का लंबी अवधि का वीजा, नागरिकता के लिए आवेदन पत्र जमा कराने के समय वैध होना चाहिए. ये आवेदन डिस्ट्रक्टि मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उपायुक्त को दिये जा सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ जो हलफनामा नियम 38 के तहत नागरिकता नियम 2009 के तहत पेश किया जायेगा, उसे परित्याग (रिंनसिएशन) प्रमाण पत्र के स्थान पर समझा जायेगा. इन दोनों देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे अपने माता-पिता के पासपोर्ट के आधार पर भारत आ गये थे, वे भी भारतीय नागरिकता के लिए पासपोर्ट के बिना आवेदन कर सकते हैं. ऐसा भारत में बितायी गयी अवधि के नियमितीकरण के बाद किया जायेगा. अल्पसंख्यक समुदाय के जिन बच्चों का जन्म भारत में हुआ है, वे भी बिना पासपोर्ट के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं.
पाक-अफगान से आये अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए रियायतें
त्रनागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में छूट को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरीत्रभारत में जन्मे बच्चे बिना पासपोर्ट के नागरिकता के लिए कर सकेंगे आवेदनएजेंसियां, नयी दिल्लीपाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये हजारों हिंदू और सिख शरणार्थियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को विस्थापित लोगों के लिए कई प्रकार की रियायतों की […]
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