बांग्लादेशी युद्ध अपराध के भगोड़े को सुनायी मौत की सजा

एजेंसियां, ढाका 1971 के बांग्लादेशी युद्ध अपराध और पाकिस्तानी सैनिकों का साथ देने के लिए भगोड़े विपक्ष के इसलामी नेता जाहिद हुसैन खोकोन को गुरुवार को मौत की सजा सुनायी. बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-एक ने जाहिद हुसैन खोकोन उर्फ खोकोन रजाकार की गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि खोकोन पर 11 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2014 11:03 PM

एजेंसियां, ढाका 1971 के बांग्लादेशी युद्ध अपराध और पाकिस्तानी सैनिकों का साथ देने के लिए भगोड़े विपक्ष के इसलामी नेता जाहिद हुसैन खोकोन को गुरुवार को मौत की सजा सुनायी. बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-एक ने जाहिद हुसैन खोकोन उर्फ खोकोन रजाकार की गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि खोकोन पर 11 में से 10 आरोप सही साबित हुए हैं. जजों के तीन सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम इनायत उर रहीम ने कहा,’जाहिद हुसैन को तब तक फंासी पर लटकाया जाये, जब तक कि उसकी मौत ना हो जाये. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगोड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद सजा की तामील होगी.युद्ध अपराध का चौथा दोषी खोकोन (70) युद्ध अपराध के मामलों का चौथा दोषी है. दो युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों ने वर्ष 2010 के बाद से 12 लोगों पर मुकदमे में नौ लोगों को मौत की सजा दी है. फैसले में कहा गया है कि उसे छह आरोपों में मौत की सजा सुनायी गयी. चार अन्य में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. क्या-क्या थे आरोप :अभियोजन ने खोकोन पर नरसंहार, लूटपाट, यातना देने, अगवा करने, रेप और हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाये थे. हालांकि, फैसले के खिलाफ अपील प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण के फैसले को कमतर बताते हुए दोषियों में से एक की उम्रकैद को मृत्युदंड में बदल दिया.

Next Article

Exit mobile version