सेल लीज नवीनीकरण एक सप्ताह में करें
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को सेल की माइनिंग लीज नवीकरण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के अंदर लीज नवीनीकरण करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को सेल की माइनिंग लीज नवीकरण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के अंदर लीज नवीनीकरण करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि राज्य सरकार लीज नवीनीकरण नहीं करती है, तो प्रार्थी स्वत: खनन कार्य शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने अदालत को बताया कि सरकार लीज नवीनीकरण पर सहमत है, लेकिन इसके लिए शर्त तय की गयी है. यदि प्रार्थी शर्तो को मान लेता है, तो नवीनीकरण पर निर्णय लिया जायेगा तथा चुनाव आयोग से भी अनुमति ली जायेगी. वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा तय की गयी शर्तो को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है. मामला लंबित है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल द्वारा आयरन ओर माइनिंग लीज समाप्त करने संबंधी सरकार के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया है.