आदेश का अनुपालन करें या कार्मिक सचिव हाजिर हों

रांची: हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य में आइएएस अफसरों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस जया राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने कहा कि पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 31 मार्च तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:51 PM

रांची: हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य में आइएएस अफसरों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस जया राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जतायी.

खंडपीठ ने कहा कि पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 31 मार्च तक आइएएस के रिक्त पदों को भरने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज यूपीएससी को भेजने का निर्देश दिया गया था.

अब तक राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जबकि तीन माह बीत चुके हैं. खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि दो जुलाई तक सारी प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज यूपीएससी को उपलब्ध करा दिया जाये अन्यथा तीन जुलाई को सुनवाई के दौरान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव सशरीर हाजिर रहेंगे.

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