लीजहोल्ड संपत्ति की खरीद-फरोख्त संबंधी नियमों में ढील

नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने लीजहोल्ड संपत्तियों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी है, जिसका फायदा लाखों संपत्ति मालिकों को मिल सकता है. इससे रीयल इस्टेट की कीमतों में उछाल भी आ सकता है. राजस्व विभाग ने सभी पंजीयक कार्यालयों से कहा है कि वे लीजहोल्ड संपत्ति की खरीद व बिक्री की अनुमति दें. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2014 11:02 PM

नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने लीजहोल्ड संपत्तियों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी है, जिसका फायदा लाखों संपत्ति मालिकों को मिल सकता है. इससे रीयल इस्टेट की कीमतों में उछाल भी आ सकता है. राजस्व विभाग ने सभी पंजीयक कार्यालयों से कहा है कि वे लीजहोल्ड संपत्ति की खरीद व बिक्री की अनुमति दें. यह फैसला शुक्रवार से ही प्रभावी हो गया. हालांकि, पाबंदी के दौरान इस तरह के सौदे सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये हो रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि जिस संपत्ति का पंजीकरण पावर ऑफ अटॉर्नी या बिक्री समझौते के तहत हुआ है, उसकी बिक्री तथा खरीद की अनुमति होगी. राजस्व विभाग ने लीजहोल्ड संपत्ति की खरीद व बिक्री पर 2011 में रोक लगायी थी. राजस्व विभाग ने इस संंबंध में परिपत्र जारी किया है. इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी के लाखों संपत्ति मालिकों को फायदा होने की संभावना है, क्योंकि वे अपनी संपत्ति को बेच सकेंगे.

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