रांची. झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटों पर नामांकन को लेकर दायर जनहित याचिका व रिट याचिका को सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया गया.
जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक नामांकन लेने की अंतिम तिथि तय की थी.
निर्धारित तिथि समाप्त हो गयी है. अब नामांकन नहीं हो सकता है. वैसी परिस्थिति में याचिका का कोई औचित्य नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रेम कटारूका ने जनहित याचिका दायर की थी. साथ ही निहारिका तिर्की ने रिट दायर कर परसेंटाइल के आधार पर नामांकन लेने के लिए सरकार को आदेश देने का आग्रह किया था.