पाक जेलों में बंद 1971 के युद्धबंदियों की जानकारी दे नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 1971 से पाकिस्तान की जेलों में बंद भारत के युद्धबंदियों की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे. कोर्ट ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि विदेश मंत्रालय ने जानकारी मुहैया करा दी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अभी तक ऐसा नहीं किया है. न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कहा,’भारत सरकार में सभी मंत्रालय शामिल हैं. यह आपकी अंतर-मंत्रालयी समस्या है. आप यह दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं कि आपका एक विभाग अपेक्षित काम नहीं कर रहा है.’ कोर्ट ने कहा है कि सरकार तीन हफ्ते में इस बात का जवाब दे कि 43 सालों से पाक की जेलों में बंद 54 युद्धबंदियों की वर्तमान स्थिति क्या है. सरकार यह भी बताये कि क्या इन युद्धबंदियों के परिजनों को रिटायरमेंट के बाद लाभ दिये गये हैं. अभी इनमें से कितनों को इसका भुगतान किया जाना है.
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केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा
पाक जेलों में बंद 1971 के युद्धबंदियों की जानकारी दे नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 1971 से पाकिस्तान की जेलों में बंद भारत के युद्धबंदियों की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे. कोर्ट ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि विदेश मंत्रालय ने जानकारी […]
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