मदुरै. मद्रास हाइकोर्ट की पीठ ने एटीएम इस्तेमाल नियमन को चुनौती देनेवाली जनहित याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन (आइबीए) को नोटिस जारी किया है. इस जनहित याचिका में केंद्रीय बैंक के उस परिपत्र को रद्द करने का आग्रह किया गया है जिसमें छह महानगरों में नि:शुल्क एटीएम लेन-देन एक नवंबर से सीमित कर दिया गया है. जस्टिस वी धनापालन व जस्टिस वीएम वेलुमणि ने रिजर्व बैंक के प्रधान मुख्य महाप्रबंधक तथा आइबीए के मुख्य कार्यकारी को नोटिस जारी करने को कहा है. इसका जवाब तीन सप्ताह में देना होगा.
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एटीएम इस्तेमाल नियमन पर आरबीआइ को नोटिस
मदुरै. मद्रास हाइकोर्ट की पीठ ने एटीएम इस्तेमाल नियमन को चुनौती देनेवाली जनहित याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन (आइबीए) को नोटिस जारी किया है. इस जनहित याचिका में केंद्रीय बैंक के उस परिपत्र को रद्द करने का आग्रह किया गया है जिसमें छह महानगरों में नि:शुल्क एटीएम लेन-देन एक नवंबर से सीमित […]
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