सीबीआइ के समन से दोषी नहीं हो जाते मदन मित्रा : मुखर्जी

कोलकाता. सारधा घोटाले में तृणमूल कांगे्रस की छवि धूमिल करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सब्रत मुखर्जी ने बुधवार को मदन मित्रा का बचाव करते हुए कहा कि सीबीआइ का समन मिलने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता. मित्रा को सीबीआइ ने सारधा मामले में समन भेजा है. एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2014 7:02 PM

कोलकाता. सारधा घोटाले में तृणमूल कांगे्रस की छवि धूमिल करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सब्रत मुखर्जी ने बुधवार को मदन मित्रा का बचाव करते हुए कहा कि सीबीआइ का समन मिलने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता. मित्रा को सीबीआइ ने सारधा मामले में समन भेजा है. एक समारोह से इतर जब मुखर्जी से सीबीआइ द्वारा मित्रा को समन भेजे जाने पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, ‘सीबीआइ किसी को भी समन भेज सकती है. लेकिन सीबीआइ द्वारा समन भेजे जाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता.’

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