बीएसआइडीसी की बंद इकाईयों के कर्मियों को तीन माह का बकाया वेतन दें : कोर्ट
छह दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा भुगतानमामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगीमामला बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय […]
छह दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा भुगतानमामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगीमामला बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बीएसआइडीसी की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीएसआइडीसी को कर्मियों के तीन माह का बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया. वेतन राशि का भुगतान नेशनल लोक अदालत में होगा. इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि छह दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के दौरान राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. 23 कर्मियों का नाम छूट गया है, उसे भी शामिल करने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार करते प्रतिवादी को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की. बीएसआइडीसी की ओर से अधिवक्ता आनंद सेन उपस्थित थे. लगभग 900 से अधिक कर्मियों को लाभ मिलेगा. उल्लेखनीय है कि बीएसआइडीसी कामगार यूनियन व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. सिंदरी खाद कारखाना, हाइ टेंशन इंसुलेटर फैक्टरी, इइएफ, स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना सहित पांच बंद इकाइयों के सैकड़ों कर्मियों के वेतन आदि व सेवानिवृत्ति लाभ बकाया है. पूर्व में कोर्ट के आदेश पर अंतरिम राहत के तौर पर 7.50 करोड़ रुपये बीएसआइडीसी ने हाइकोर्ट में जमा कराया था, जिसका भुगतान झालसा के माध्यम से कर्मियों को किया गया.