रांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को गरीबों को अनुदानित दर पर चीनी देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया. कहा कि गरीबों को आधा किलोग्राम चीनी देने के मुद्दे पर निर्णय लेने में इतना विलंब किया गया. अब आदर्श आचार संहिता को बाधक बताया जा रहा है. सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गयी. मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राम निवास प्रसाद ने जनहित याचिका दायर कर गरीबों को अनुदानित दर पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.
गरीबों को चीनी देने के मामले की सुनवाई जनवरी में
रांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को गरीबों को अनुदानित दर पर चीनी देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया. कहा कि गरीबों को आधा किलोग्राम चीनी देने के […]
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