नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फाइनल रिपोर्ट देने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगीमामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कांके के नगड़ी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तेजी से निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2014 8:02 PM

मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगीमामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कांके के नगड़ी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तेजी से निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी को फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि जो भी कार्य किया गया या जो अधूरा है, उससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट दाखिल किया जाये. सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किये गये निर्माण कार्य का बकाया 15 करोड़ रुपये भुगतान करने के मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने खंडपीठ को बताया कि सारा बोझ सरकार पर डालना उचित नहीं है. संसाधन उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सिटी को भी खर्च करना चाहिए. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है. कोर्ट के आदेश पर पूर्व में सरकार ने कांके के नगड़ी मौजा में यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये दिये थे. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार से 150 करोड़ रुपये की मांग की थी.

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