सेवा में खामी पर बीमा कंपनियां देंगी मुआवजा
नयी दिल्ली. चोरी हुई मोटरसाइकिल के लिए दावे का भुगतान करने से इनकार करने पर एक उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को सेवा मंे खामी का दोषी ठहराया है. बीमा कंपनी ने इस आधार पर भुगतान करने से इनकार कर दिया था कि वाहन का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया. राकेश कपूर की अगुवाईवाले […]
नयी दिल्ली. चोरी हुई मोटरसाइकिल के लिए दावे का भुगतान करने से इनकार करने पर एक उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को सेवा मंे खामी का दोषी ठहराया है. बीमा कंपनी ने इस आधार पर भुगतान करने से इनकार कर दिया था कि वाहन का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया. राकेश कपूर की अगुवाईवाले मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता दिनेश वोहरा को 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमा खर्च के रूप मंे भुगतान करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा मोटरसाइकिल के बीमित घोषित मूल्य का 10 प्रतिशत काट कर 54,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. अपने आदेश मंे मंच ने कंपनी की इस दलील को गलत ठहराया कि वोहरा ने मोटरसाइकिल का ठीक से ध्यान नहीं रखा.