वकीलों के क्लर्क संगठन की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब तलब

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में वकीलों के लिपिकों के लिए सामाजिक सहायता उपायों हेतु नियम तैयार करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया. यह संगठन चाहता है कि क्लर्क की मृत्यु होने या उनके विकलांग होने जैसी स्थिति में मुआवजे के भुगतान की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 21, 2014 7:02 PM

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में वकीलों के लिपिकों के लिए सामाजिक सहायता उपायों हेतु नियम तैयार करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया. यह संगठन चाहता है कि क्लर्क की मृत्यु होने या उनके विकलांग होने जैसी स्थिति में मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एके सीकरी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा बहस शुरू करने के साथ ही इस याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया. एसोसिएशन करीब 800 लिपिकों (क्लर्क) का प्रतिनिधित्व करती है. एसोसिएशन ने अपने सचिव आर पुरुषोत्तम के माध्यम से यह याचिका दायर की है.क्या हैं मांगेंत्रलिपिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश सरकार को देंत्रक्लर्क के नि:शक्त होने या उसकी मृत्यु होने पर परिवार की मदद के लिए वेलफेयर कोष बने

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