नयी दिल्ली. एक स्थानीय अदालत ने एक किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या किये जाने के मामले में दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने बच्चों से यौन उत्पीड़न किये जाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका का रुख ऐसे अपराधों को बिल्कुल बरदाश्त नहीं करने का है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉउ ने 14 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक यौनचार की कोशिश करने और उसकी हत्या करने के सिलसिले में दिल्ली निवासी सुनील (25) और फहीम (22) को उम्र कैद की सजा सुनायी.
बच्चों के खिलाफ अपराध बिल्कुल बरदाश्त नहीं :अदालत
नयी दिल्ली. एक स्थानीय अदालत ने एक किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या किये जाने के मामले में दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने बच्चों से यौन उत्पीड़न किये जाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका का रुख […]
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