रांची. रांची के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के दोषी करार नगड़ी निवासी मार्टिन तिर्की को 20 साल की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. अदालत ने आरोपी मार्टिन तिर्की को 21 अगस्त को दोषी करार दिया था. शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद उसे 20 साल की सजा सुनायी गयी. आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पीड़िता के परिजन ने नगड़ी थाना में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां, चिकित्सक, जांच अधिकारी सहित आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. यह गवाही आठ जुलाई 2022 को पूरी हो चुकी थी. इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत करने के लिए 14 तारीख ली गयी, लेकिन गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका. बहस के दौरान आरोपी ने मामले में पीड़िता सहित चार गवाहों की गवाही दोबारा कराने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 24 मई 2023 को खारिज कर दिया था. हालांकि बाद में दो गवाहों का प्रति परीक्षण किया गया था.
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